हरियाणा: निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फ़ीसदी आरक्षण को मंज़ूरी

नए अध्यादेश के तहत हरियाणा स्थित निजी तौर पर प्रबंधित कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, फर्मों आदि में 50,000 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों के मामले में 75 फ़ीसदी रोज़गार स्थानीय लोगों को मुहैया कराया जाएगा.