शक्ति मिल्स गैंगरेप मामला: तीन दोषियों को सुनाई गई मौत की सज़ा उम्रक़ैद में तब्दील

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दोषी उनके द्वारा किए गए अपराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा भुगतने के पात्र हैं. इससे पहले अदालत ने तीन दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, क्योंकि उन्हें फोटो पत्रकार के साथ बलात्कार से कुछ महीनों पहले शक्ति मिल्स परिसर में ही एक टेलीफोन ऑपरेटर के गैंगरेप मामले में भी दोषी ठहराया गया था.