नियम के अनुसार टैटू नहीं बनवाया तो जा सकती है भारतीय वायुसेना की नौकरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वायुसेना के उस फैसले को बरक़रार रखा जिसमें वायुसेना ने बांह पर बने एक टैटू की वजह से एक शख़्स की नौकरी रद्द कर दी थी.