उत्तर प्रदेश के बिसाहड़ा गांव में सितंबर 2015 में भीड़ ने गोमांस रखने के संदेह में 52 वर्षीय मोहम्मद अख़लाक़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. अदालत ने भाजपा नेता संगीत सोम को बिसाहड़ा गांव में सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत दोषी ठहराया और 800 रुपये का जुर्माना लगाया है.
रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौन नहीं जानता बिसहड़ा में क्या हुआ? सबको पता है. कितने शर्म की बात है कि समाजवादी सरकार ने तब भावनाओं को दबाने की कोशिश की और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनते ही हमने अवैध बूचड़खानों को बंद कराया.
2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता है, अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है.
दादरी में गोमांस रखने के शक़ में मारे गए अख़लाक़ के भाई ने कहा कि ज़मानत पर बाहर आए दो आरोपी उन पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं.
दादरी में पीट-पीटकर मार दिए गए अख़लाक़ के भाई का कहना है कि उनके परिवार पर लगे गोहत्या के आरोप के बाद पुलिस ने अब तक किसी परिजन का बयान तक नहीं लिया है.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में गोरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या को हिंदुत्व के ख़िलाफ़ बताया.