बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अब ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए. विपक्ष ने इस निर्णय को तर्कहीन बताया है.
300 साल पुराना जन्मस्थान मंदिर 1980 के दशक में शुरू हुए रामजन्मभूमि आंदोलन के पहले राम के जन्म से जुड़ा था और एक मुस्लिम ज़मींदार द्वारा दान दी गई ज़मीन पर बनाया गया था. यह राम की सह-अस्तित्व वाली उस अयोध्या का प्रतीक था, जिसका नामो-निशान अब नज़र नहीं आता.
1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह सहित 32 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समयसीमा 31 अगस्त निर्धारित की थी.
वीडियो: राममंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को हुए भूमिपूजन पर और इसके सामाजिक मायनों पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
वीडियो: अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा. टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई. इसी मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.
सीबीआई की विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है. वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने बयान में कहा कि वे मस्जिद ढहाने की साज़िश में किसी भी तरह शामिल नहीं थे और राजनीतिक कारणों से मामले में अनावश्यक रूप से घसीटे गए.
सीबीआई की विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है. भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने अपने बयान में कहा कि उन पर केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इशारे पर मुक़दमा चलाया गया.
विशेष सीबीआई अदालत 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है. इस मामले में भाजपा नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होना अभी बाकी है.
अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा अन्य विवादित धर्म स्थलों पर दावे के लिए वाद का रास्ता खोलने की एक हिंदू संगठन की याचिका का विरोध करते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि ऐसा करने से राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचेगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में अयोध्या और इससे जुड़े अदालती फैसलों से संबंधित मामलों पर गौर करने के लिए विशेष डेस्क बनाई गई है. ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों के विभाग के भी प्रमुख हैं.
कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है. कई मुस्लिम पक्ष, 40 कार्यकर्ता, हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि विवादित ढांचे पर मुसलमानों का कोई अधिकार या मालिकाना हक़ नहीं है और इसलिए उन्हें पांच एकड़ ज़मीन आवंटित नहीं की जा सकती तथा किसी भी पक्षकार ने इस तरह की कोई ज़मीन मुसलमानों को आवंटित करने के लिए कोई अनुरोध या कोई दलील नहीं दी थी.
इससे पहले मूल वादकारियों में शामिल एम. सिद्दीक के वारिस और उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने बीते दो दिसंबर को पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
इस अपराध की साज़िश रचने वालों ने खूब तरक्की की है और आज वे सत्ता में हैं. एक हिंदू वोट बैंक की कल्पना को साकार करने का अभियान उतनी ही शिद्दत से जारी है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के इशारे पर उनके वकील एजाज़ मकबूल द्वारा इस मामले से हटा दिया गया है.