हिंदू पक्ष के छह दावेदारों में से दो अयोध्या स्थित विवादित स्थल पर विराजमान रामलला के विरुद्ध ही अदालत गए हैं.
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इक़बाल अंसारी ने अयोध्या में धर्म सभा के नाम पर भीड़ जुटाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन लोगों को विधान भवन या संसद का घेराव करना चाहिए और अयोध्या के लोगों को सुकून से रहने देना चाहिए.
अयोध्या में 1990-92 में प्रिंट मीडिया का प्रभुत्व था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसे पीछे धकेलकर सांप्रदायिक पत्रकारिता का परचम उससे छीन लिया है और ख़ुद को राम मंदिर आंदोलन का अघोषित प्रवक्ता बना लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि के मालिकाना हक़ को लेकर दायर अपीलों की सुनवाई जनवरी तक टाल दी है. इसके बाद विहिप ने कहा कि वह राम मंदिर के निर्माण के लिए अनंतकाल तक इंतज़ार नहीं कर सकती. केंद्र क़ानून बनाए.
1994 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न भाग नहीं है’ को पुनर्विचार के लिए पांच सदस्यीय पीठ को भेजे जाने के ख़िलाफ़ निर्णय देने वाली तीन सदस्यीय पीठ में शामिल जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर ने बहुमत से अलग राय दी. उन्होंने कहा, ‘इस फैसले को संबंधित धर्म के विश्वास, सिद्धांत और आस्था की रोशनी में जांचा जाना चाहिए.’
भाजपा के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े डॉ. राम विलास वेदांती ने श्रीश्री रविशंकर की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें राम जन्मभूमि के नाम पर व्यापार नहीं करने दिया जाएगा.
प्रासंगिक: यह वास्तव में एक त्रासदी है कि जिन लोगों के पास यह सुनिश्चित करने की क्षमता थी कि भारत सांप्रदायिकता के बवंडर में न फंस जाए, उनमें से कोई भी मेरठ हिंसा के असली रूप को पहचान नहीं पाया.
बाबरी विध्वंस मामले में गवाह वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान बता रहे हैं कि कैसे टालमटोल, सुस्ती और न्याय तंत्र की उदासीनता के चलते यह केस 25 सालों से लटका हुआ है.