दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेज़ों से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सूचना के अधिकार के जवाब में कहा गया है कि भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं और उनमें से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है. 12 करोड़ से अधिक पैन कार्डों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, जिनमें से 11.5 करोड़ कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने कहा कि क़रीब 48 करोड़ पैन कार्ड को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है. अब भी 13 करोड़ पैन कार्ड ऐसे हैं, जिन्हें आधार से लिंक नहीं किया गया है. सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.
सूचना के अधिकार के तहत एक अपील पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को निर्देश दिया था कि वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा दान में छूट/कटौती प्राप्त करने के लिए दाख़िल किए गए आवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को साझा करे. आदेश के ख़िलाफ़ सीबीडीटी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख़ किया था.
पैंडोरा पेपर्स में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के एनआरआई बेटे बकुलनाथ का नाम सामने आया है. इसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैंडल के आरोपी राजीव सक्सेना का भी नाम इसमें शामिल है. प्रभावशाली व्यक्तियों की छिपाई गई संपत्ति का खुलासा करने वाले ‘पैंडोरा पेपर्स’ में भारत से उद्योगपति अनिल अंबानी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी, क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आदि के नाम शामिल हैं.
दुनिया भर के प्रभावशाली व्यक्तियों की छिपाई गई संपत्ति का ख़ुलासा करने वाले ‘पैंडोरा पेपर्स’ में 300 से अधिक भारतीयों के नाम हैं. सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि सरकार ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है. संबंधित जांच एजेंसियां इन मामलों की पड़ताल करेंगी और क़ानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी
पैंडोरा पेपर्स नामक अंतरराष्ट्रीय ख़ुलासे में बताया गया है कि सैकड़ों बड़े भारतीय नाम टैक्स से बचने के लिए अपनी संपत्तियों को टैक्स हैवेंस में छिपाने, ऑफशोर कंपनियां खोलने, कुल संपत्तियों का खुलासा न करने में शामिल हैं. इस सूची में कारोबारी अनिल अंबानी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेता जैकी श्रॉफ, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ, दिवंगत कांग्रेस नेता सतीश शर्मा जैसे लोगों के नाम शामिल हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा कि जो कंपनियां 2021-22 से 2026-27 के दौरान पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को जो पैसा दान स्वरूप देंगी, वे उस पर कर छूट का दावा कर सकती हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में बताया है कि पनामा पेपर्स खुलासे के बाद से 46 मामले दायर किए गए और आरोपियों से 142 करोड़ रुपये का कर वसूला जा चुका है. ‘पनामा पेपर्स’ नामक जांच के तहत भारत समेत दुनियाभर के धनकुबेरों एवं ताक़तवर लोगों की छिपाई गई संपत्ति का खुलासा किया गया था, जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए ग्लोबल टैक्स हैवेंस कहे जाने वाले देशों की ऑफशोर कंपनियों में अपने पैसों को
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आयकर विभाग के उन 50 आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की जा रही है, जिन्होंने कोविड-19 से जुड़े राहत उपायों के लिए राजस्व जुटाने पर एक अवांछित रिपोर्ट तैयार की है और इसे बिना अनुमति के सार्वजनिक भी कर दिया.
इससे पहले जून महीने में भारतीय राजस्व सेवा के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार और विभिन्न आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी गई थी. इनमें से 12 अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से थे.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि साफ-सुथरा चुनाव कराना हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, खासकर तब जब धन का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा रहा हो.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा कि उसके पास राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च का खुलासा करने के लिए क्या शक्तियां या विकल्प हैं.
आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से अपने पिछले पांच सालों के आयकर रिटर्न और विदेशी संपत्तियों की जानकारी घोषित करनी होगी.