कैरी बैग के पैसे वसूलने पर उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस रिटेल पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया

मामला कर्नाटक के बेंगलुरु का है. शिकायतकर्ता ने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से क़रीब 2 हज़ार रुपये की ख़रीददारी की थी, लेकिन उनके बिल में कैरी बैग के भी 24.90 रुपये जोड़ दिए गए थे. उन्होंने शिकायत की थी कि रिलायंस पॉइंट उपभोक्ताओं को अपना कैरी बैग अंदर ले जाने नहीं देता है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह ग्राहकों को मुफ्त कैरी बैग प्रदान करे.

ग्राहक से कैरी बैग का अलग से पैसा लेने के लिए बाटा पर लगा 9,000 रुपये का जुर्माना

चंडीगढ़ के एक व्यक्ति ने कैरी बैग के लिए पैसे लेने पर उपभोक्ता फोरम में बाटा इंडिया लिमिटेड के ख़िलाफ़ शिकायत की थी.