राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों अनुसार, साल 2020 में कोविड नियमों का उल्लंघन करना प्रमुख अपराधों की श्रेणी में रहा. कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जिसमें आईपीसी के तहत 42,54,356 मामले और विशेष एवं स्थानीय क़ानून के तहत 23,46,929 मामले दर्ज किए गए.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में साल 2020 में रोज़ाना औसतन 80 हत्याएं और 77 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं. प्रतिदिन औसतन 80 हत्याओं के साथ कुल 29,193 लोगों की हत्या की सूचनाएं दर्ज की गईं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है. इस वर्ष बलात्कार की 28,046 घटनाएं हुईं, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं.
मुंबई के साकीनाका में 10 सितंबर को एक महिला के साथ बलात्कार और निजी अंगों में लोहे की छड़ डालने का मामला सामने आया था. छड़ से निर्ममता से हमला करने के बाद आरोपी ने महिला पर चाकू से भी वार किए थे. महिला ने घटना के अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया था. शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में कहा गया है कि इस घटना की तुलना हाथरस मामले से करना ग़लत है.
मुंबई के उपनगरीय इलाके साकीनाका में बीते शुक्रवार को एक महिला के साथ बलात्कार और उसके निजी अंगों में लोहे की छड़ डालने का मामला सामने आया था. शनिवार को महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ़्तार किया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले की जानकारी लेकर पुलिस को जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है. वहीं, भाजपा ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की है.
वीडियो: बीते 26 अगस्त को 21 वर्षीय नागरिक सुरक्षा अधिकारी राबिया सैफ़ी का शव हरियाणा के फ़रीदाबाद शहर के सूरजकुंड-पाली इलाके में मिला था. इस मामले में निजामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली के कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में हत्या करने की बात क़बूल करते हुए आत्मसमर्पण किया. पुलिस का कहना है कि निजामुद्दीन का दावा है कि उसकी शादी राबिया से हुई थी, लेकिन परिवार ने इस जानकारी से इनकार किया है. द वायर ने राबिया के परिवार
बीते 24 अगस्त को मैसूर शहर के बाहरी इलाके में एक एमबीए छात्रा के साथ कथित रूप से लगभग छह लोगों ने बलात्कार किया और उनके पुरुष मित्र पर भी हमला किया था. मामले का एक आरोपी अब भी फ़रार है. पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिया गया एक आरोपी 17 साल का है, जिसकी जांच की जानी है. घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनज़र मैसूर विश्वविद्यालय ने शाम 6:30 बजे के बाद छात्राओं की आवाजाही पर रोक लगा
बीते 24 अगस्त को मैसूर शहर के बाहरी इलाके में एक छात्रा के साथ कथित रूप से पांच लोगों ने बलात्कार किया और उनके पुरुष मित्र पर भी हमला किया. इसके बाद गृहमंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा था कि वह सुनसान जगह है, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गृहमंत्री के बयान से असहमति जताते हुए उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था.
घटना मैसूर शहर के बाहरी इलाके में हुई. बताया गया है कि छात्रा मंगलवार को अपने पुरुष मित्र के साथ चामुंडी हिल्स की ओर से आ रही थीं, जब एक समूह ने उन्हें रोककर पैसे मांगे. पैसे न मिलने उन्होंने पुरुष पर हमला किया और छात्रा के साथ बलात्कार किया.
मामला अजमेर ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के आधार पर पांच लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने बताया कि पीड़ित का पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली. ऐसा लगता है कि वह एक मुस्लिम शख़्स हो सकता है और किसी अन्य राज्य से राजस्थान आया होगा.
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी परिसर का मामला. छात्रा का आरोप है कि वे 16 अगस्त की शाम को अपने एक दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के चौराहे के पास खाना खा रही थी कि तभी नशे में धुत्त तीन लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की. छात्रा का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी.
झारखंड के दुमका ज़िले के रानीश्वर थाना क्षेत्र का मामला है. पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला के बयान पर दो महिलाओं समेत 12 लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है. महिला का आरोप है कि उसके पास से 25 हज़ार रुपये भी छीन लिए गए.
उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले का मामला. 30 वर्षीय महिला ने 14 अगस्त को अपने पड़ोसी विपिन यादव के ख़िलाफ़ घर में घुसकर मारपीट करने और छेड़खानी करने का मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया था. आरोप है कि इसी से नाराज़ होकर उसके मां-बाप ने महिला पर किरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी.
बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारत एक रूढ़िवादी समाज है, जो सभ्यता के लिहाज़ से अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, जहां एक अविवाहित लड़की बिना शादी के वादे के किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सके.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 (3) के प्रावधानों के तहत बलात्कार और यौन शोषण पीड़िताओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो के माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य है और अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता. अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव (गृह) को दो महीने के भीतर सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करने को कहा है.
हरियाणा के सोनीपत ज़िले का मामला. आरोप है कि पांच अगस्त को देर रात पड़ोस में रहने वाले चार युवक बिहार से सोनीपत आई महिला के घर में घुसे और उनकी दो नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार किया. चारों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है. महिला के पति की लगभग एक दशक पहले मौत हो चुकी है. वह तभी से अपने परिवार की देखभाल कर रही हैं. पिछले महीने ही वह बिहार से सोनीपत आई थीं.