लोकसभा चुनाव: उम्मीदवारों को विज्ञापन देकर बताना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड

चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों और दलों को व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों तथा लोकप्रिय टीवी चैनलों में कम से कम तीन अलग-अलग तारीख़ों पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा.