मरडु फ्लैट्स: कोर्ट ने 138 दिन में गिराने और मकान मालिकों को 25-25 लाख मुआवज़ा देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवज़े की ये राशि बिल्डरों और प्रमोटरों से वसूली जा सकती है. इसके अलावा अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश भी दिया गया.