भारतीय जेलों में 561 क़ैदी मौत की सज़ा पाए हुए थे, 20 वर्षों में यह संख्या सबसे अधिक: रिपोर्ट

‘भारत में मृत्युदंड: वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट’ में कहा गया है कि वर्ष 2023 में देश भर में निचली अदालतों द्वारा 120 मौत की सज़ाएं सुनाई गईं, जिनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 33 रही. 2023 में निचली अदालतों में सबसे अधिक मौत की सज़ा यौन अपराधों से जुड़े हत्या के मामलों में दी गई, जो 120 मौत की सज़ाओं में से 64 है.

उत्तर प्रदेश: अदालत ने गोरखनाथ मंदिर में जवानों पर हमले के दोषी को मौत की सज़ा सुनाई

तीन अप्रैल 2022 को आईआईटी-बॉम्बे से स्नातक अहमद मुर्तज़ा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर में जबरन प्रवेश का प्रयास करते हुए मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के दो जवानों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था. एटीएस अदालत ने मुर्तज़ा को दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा दी है.

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ करेगी कांग्रेस

शीर्ष अदालत ने बीते 11 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार ने भी इसके ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर की है.

राजीव गांधी हत्या: दोषियों की समय-पूर्व रिहाई के आदेश की समीक्षा के लिए केंद्र अदालत पहुंचा

शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था. न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सज़ा में छूट की सिफ़ारिश के आधार पर यह आदेश दिया था. उसके बाद नलिनी के अलावा आरपी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए.

राजीव गांधी हत्या: सुप्रीम कोर्ट का नलिनी, रविचंद्रन समेत छह दोषियों की समयपूर्व रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी एजी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला, इस मामले में भी लागू होता है. राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषी नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, संथन, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन हैं.

राजीव गांधी हत्या: नलिनी की याचिका पर अदालत ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहीं नलिनी श्रीहरन ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके समय-पूर्व रिहाई के अनुरोध को ख़ारिज कर दिया गया था.

मध्य प्रदेश: ज़हरीली शराब के मामलों में मृत्युदंड देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2021 को मंज़ूरी दी है. इसमें ज़हरीली शराब के सेवन से हुई मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 20 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

बिहार: ज़हरीली शराब से 19 लोगों की मौत के मामले में नौ दोषियों को फ़ांसी, चार को उम्रक़ैद

साल 2016 में गोपालगंज ज़िले के खजूरबानी इलाके में ज़हरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी. इस मामले में कुल 14 लोग आरोपी थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.

ईरान ने 2017 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को हवा देने के आरोप में पत्रकार को फ़ांसी दी

ईरानी पत्रकार रूहुल्ला ज़म पर साल 2017-2018 की सर्दियों के दौरान ईरान में आर्थिक कठिनाइयों के दौर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप था. वह पेरिस में रह रहे थे. कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें लालच देकर ईरान बुलाया गया था और अक्टूबर 2019 में गिरफ़्तार कर लिया गया था.

देश में मौत की सज़ा पाए क़ैदियों के साथ क्या होता है

देशभर की विभिन्न जेलों में ऐसे हज़ारों क़ैदी बंद हैं, जिन्हें मृत्युदंड मिला है. हाल ही में आई डेथ पेनल्टी इंडिया नाम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सज़ा-ए-मौत पाए बंदियों में से अधिकतर समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों से आते हैं.

ईरान में 2017 में सरकार विरोधी रैलियों के लिए प्रेरित करने वाले पत्रकार को मौत की सज़ा

पत्रकार रूहुल्ला ज़म टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर ‘आमदन्यूज़’ नाम का चैनल संचालित किया करते थे, जिस पर ईरानी अधिकारियों के बारे में ऐसी जानकारी और वीडियो पोस्ट किए जाते थे, जो शर्मसार करने वाले होते थे.

गुजरात दंगा: सरदारपुरा नरसंहार मामले में दोषी क़रार 14 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी

गोधरा ट्रेन नरसंहार के अगले दिन 28 फरवरी 2002 की रात को सरदारपुरा गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के 33 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे.

गुजरात सरकार ने गोधरा रेल नरसंहार के 17 साल बाद किया मुआवज़े का ऐलान

गोधरा रेलवे स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच को आग लगा दी गई थी. इसमें 59 लोगों की जान गई थी, जिनमें से सात लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई. इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था.