हमारा संविधान: अनुच्छेद-19; निवास, आने-जाने का अधिकार और पुलिस निगरानी के ख़िलाफ़ अधिकार

वीडियो: भारत के सभी नागरिकों को अधिकार है, कि वे किसी भी भाग में आ-जा सकें और अपना घर बना सके या बस सके. इसी प्रकार से डिपोर्टेशन ऑर्डर जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को देश निकाला दिया जा सकता है, उस पर भी संवैधानिक अंकुश है. इस वीडियो में अधिवक्ता अवनि बंसल ने पुलिस निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों द्वारा अनुच्छेद-19 (1) (डी) और 19 (1) (ई) को समझा रही हैं.