उच्चतम न्यायालय ने पूर्व सांसदों को पेंशन तथा मिलने वाले लाभ के ख़िलाफ़ याचिका खारिज की

एक जनहित याचिका में दावा किया गया था कि कार्यालय छोड़ने के बाद भी सांसदों को मिलने वाली पेंशन तथा अन्य भत्ते संविधान में मिले समानता का अधिकार के विपरीत है.