बलात्कार, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के नाम और पहचान का खुलासा न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक ​मीडिया को निर्देश दिया कि मृत और मानसिक रूप से अस्वस्थ पीड़ितों की पहचान किसी भी तरह से उजागर नहीं की जा सकती है, चाहे इसमें माता-पिता की सहमति ही क्यों न हों. कोर्ट ने समाचार चैनलों से ऐसे मुद्दे को टीआरपी के लिए सनसनी बनाने से बचने को कहा.

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मीडिया द्वारा पहचान उजागर करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया ने बताया कि वह टॉपर थी. टॉपर का मतलब एक व्यक्ति होता है न कि 20 लोग. इसलिए उसकी पहचान किए जाने में कोई समस्या नहीं रह गई.