पराठा रोटी नहीं है, इसलिए इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा: कर्नाटक एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी

बेंगलुरु की पके हुए खाद्य पदार्थ सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि गेहूं से बने पराठे और मालाबार पराठे (रोटी) पर एक समान जीएसटी दर लगाई जाए, जिसके बाद यह फ़ैसला आया है. जीएसटी नोटिफिकेशन के तहत रोटी पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगता है.