उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले का मामला. 30 वर्षीय महिला ने 14 अगस्त को अपने पड़ोसी विपिन यादव के ख़िलाफ़ घर में घुसकर मारपीट करने और छेड़खानी करने का मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया था. आरोप है कि इसी से नाराज़ होकर उसके मां-बाप ने महिला पर किरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी.
जुलाई 2019 में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मुलाकात करने जा रही थीं. इसी दौरान उनकी कार और एक ट्रक की टक्कर हो गई थी, जिसमें उनकी दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद सेंगर के ख़िलाफ़ साज़िश रचने का केस दर्ज किया था. सीबीआई ने कहा था कि नामज़द लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक षड्यंत्र रचने से संबंधित कोई सबूत नहीं
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा को बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों में जहां 2017 की तुलना में 2018 में 11.15 प्रतिशत की कमी आई थी, वहीं, 2019 में इनकी संख्या में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई. साल 2015 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
घटना 28 जून को ग्वालियर ज़िले के डबरा की है. पति कार ख़रीदने के लिए पत्नी से मायके से पैसे मांगने का दबाव बना रहा था. इससे इनकार करने पर कथित तौर पर 22 वर्षीय एक महिला को तेज़ाब पिला दिया गया. उपका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा है. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले के रौनापार के पलिया गांव में बीते 29 जून को एक व्यक्ति से कुछ लोगों का विवाद हो गया था. इस दौरान वहां पहुंचे पुलिस के जवानों पर भी कथित रूप से हमला किया गया. आरोप है कि उसके बाद मुख्य आरोपी बताए जा रहे ग्राम प्रधान के मकान में तोड़फोड़ की व मकान को पुलिस द्वारा गिरा दिया. भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने न्याय की मांग पर 19 जुलाई को आज़मगढ़ जाने की
मध्य प्रदेश धार ज़िले में हुई घटना से संबंधित एक वीडियो में एक महिला सहित कई लोग दोनों युवतियों को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटते नज़र आ रहे हैं और चोटी पकड़कर घसीट रहे हैं. बीते 28 जून को राज्य के अलीराजपुर ज़िले के एक गांव में 20 वर्षीय एक शादीशुदा महिला के नाराज़ होकर ससुराल में बिना बताए अपने मामा के घर जाने पर उसके मायकेवालों ने एक पेड़ पर बांध दिया था और उसकी बेरहमी से पिटाई की
भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और उनके पिता की हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. अब भाजपा द्वारा उन्नाव से निवर्तमान ज़िला पंचायत अध्यक्ष और सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को ज़िला पंचायत सदस्य के लिए फतेहपुर चौरासी तृतीय सीट से टिकट दिया गया है.
घटना बस्ती ज़िले की है, जहां एक युवती का आरोप है कि बीते साल मार्च में लॉकडाउन में मास्क न लगाने पर सब-इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने उनका नंबर लिया और फिर उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजकर यौन संबंध बनाने को कहा. इससे इनकार के बाद उनके परिजनों को झूठे मामलों में फंसाकर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया.
केरल के कन्नूर ज़िले का मामला. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें एक व्यक्ति बता रहा था कि कैंसर से पीड़ित उनके बच्चे के लिए मृत्यु पूर्व होने वाले एक धार्मिक संस्कार को करने से स्थानीय पादरी ने इनकार कर दिया था. इसकी वजह से उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया.
बयान में कहा गया है कि कई सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों ने किसान, मज़दूर, शिक्षाविदों, पत्रकारों, कॉमेडियन और आम नागरिकों के अलावा युवा कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया और सिर्फ इसलिए मामला दर्ज किया क्योंकि ये लोग सरकार से असहमति जता रहे थे और लगातार उससे सवाल पूछ रहे थे.
मामला गुना ज़िले का है. पांच महीने की गर्भवती महिला के पति द्वारा उसे छोड़ने के बाद उसके एक व्यक्ति के साथ रहने से नाराज़ ससुरालवालों ने उससे मारपीट की और कंधे पर एक युवक को बैठाकर तीन किलोमीटर तक नंगे पैर घुमाया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद चार लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.
नवदीप कौर मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं, जिन्हें 12 जनवरी को सोनीपत में एक औद्योगिक इकाई पर हुए प्रदर्शन के दौरान गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस ने उन पर हत्या के प्रयास और उगाही के आरोप में तीन मामले दर्ज किए हैं, जिनका कौर के परिजनों ने खंडन किया है.
बाॅम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के दो आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि पीड़िता की गवाही आरोपी को अपराधी ठहराने का भरोसा कायम नहीं करती है. इसी पीठ ने लड़की के वक्षस्थल को छूने के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि ‘त्वचा से त्वचा’ का संपर्क नहीं हुआ था.
बीते 19 जनवरी को एक अन्य मामले में बाॅम्बे हाईकोर्ट की इसी पीठ ने अपने एक बेहद विवादित फैसले में कहा था कि त्वचा से त्वचा का संपर्क हुए बिना नाबालिग पीड़िता का स्तन स्पर्श करना, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) के तहत यौन हमला नहीं कहा जा सकता. इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के एक बच्ची के यौन उत्पीड़न के लिए पॉक्सो और आईपीसी के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को पॉक्सो से बरी करने के फ़ैसले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ख़तरनाक बताया है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा.