अनजाने में धर्म का अपमान किया जाना आईपीसी की धारा 295ए के तहत अपराध नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर भी ख़ारिज कर दी. भगवद्गीता को लेकर एक फेसबुक पोस्ट लिखने के चलते उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ था. याचिकाकर्ता ने कहा कि बंगाली भाषा में लिखे गए फेसबुक पोस्ट का ग़लत मतलब निकाला गया है.