महाराष्ट्र सरकार ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादी करने वाले दंपति और इस तरह के विवाह के बाद परिवार से अलग हुई महिलाओं व उनके परिवार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक समिति बनाई है. एनसीपी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार को लोगों के निजी जीवन की जासूसी करने का कोई हक़ नहीं है.
मामला तमिलनाडु के चेन्नई का है. मद्रास विश्वविद्यालय के एक दलित पीएचडी स्कॉलर को यहीं पढ़ने वाली छात्रा से प्रेम हो गया, जो कि ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं. छात्रा ने अपने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ली तो उनके पिता ने युवक पर केस दर्ज करा दिया. फिलहाल उन्हें रिहा कर दिया गया है.
असम के दरांग ज़िले के एक गांव की घटना. 65 वर्षीय अतुल शर्मा की बीते 9 अगस्त को मौत हो गई थी, लेकिन ग्रामीणों के कथित असहयोग के कारण परिवार को उनका शव जलाने के बजाय दफ़नाने के लिए मजबूर होना पड़ा. 27 साल पहले अंतरजातीय विवाह करने की वजह से ग्रामीणों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था.
घटना हैदराबाद की है, जहां साल भर पहले एक अन्य जाति की महिला से प्रेम विवाह करने वाले नीरज पी. पर बीच बाज़ार में चाकुओं से हमला किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी के पांच क़रीबी रिश्तेदारों को गिरफ़्तार किया है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में बताया कि 2017-19 के दौरान ऑनर किलिंग की झारखंड में सबसे ज़्यादा 50 घटनाएं हुईं. उसके बाद महाराष्ट्र में 19 और उत्तर प्रदेश में 14 घटनाएं हुई हैं.
बीते दिनों गोरखपुर ज़िले के उरुवा ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश कुमार की सरेबाज़ार हत्या कर दी गई थी. अनीश ने अपनी सहकर्मी दीप्ति मिश्रा से अंतरजातीय विवाह किया था. बताया गया है कि दीप्ति के दलित व्यक्ति से विवाह करने से नाराज़ उनका परिवार काफ़ी समय से अनीश को धमका रहा था.
साल 2012 में हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार बीते दिनों लागू हुए नए धर्मांतरण विरोधी क़ानून जैसा एक क़ानून लाई थी, जिसे हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए उस पर रोक लगा दी गई थी.
इस विधेयक को पिछले साल 30 अगस्त को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था और राज्यपाल की मंज़ूरी मिली थी. इस धर्मांतरण विरोधी क़ानून में सात साल तक की कड़ी सज़ा का प्रावधान है जबकि पुराने हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता क़ानून, 2006 के तहत तीन साल की सज़ा का प्रावधान था.
यह मामला बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा तालुका का है. अविवाहित महिलाएं मोबाइल फोन के साथ पकड़ी जाएंगी तो उनके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. अगर लड़की अंतरजातीय विवाह करेगी तो डेढ़ लाख रुपये और अगर लड़का अंतरजातीय विवाह करेगा तो दो लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा.
मामला गुजरात के अहमदाबाद ज़िले का है. सोमवार रात हरीश सोलंकी अपनी दो माह की गर्भवती पत्नी को वापस लाने के लिए पुलिस टीम के साथ उसके घर गए थे. सोलंकी को देखते ही महिला के रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने ही उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.
मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले का मामला. सोशल मीडिया पर घटना से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दो लोगों को गिरफ़्तार किया है.