11 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई. फैसले का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर भरोसा है.
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक अलग मामले में राजद प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेट तेजस्वी और अन्य की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी.
आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दिया था.