अररिया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ताओं की हिरासत को अनुचित बताया, रिहाई के आदेश

बिहार के अररिया में एक गैंगरेप पीड़िता सहित दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को अदालत की अवमानना के आरोप में 10 जुलाई को हिरासत में लिया गया था. पीड़िता को 18 जुलाई को ज़मानत मिल गई थी, जबकि दोनों कार्यकर्ता समस्तीपुर ज़िले की एक जेल में बंद थे.

बिहार गैंगरेप पीड़िता को मिली ज़मानत लेकिन सहयोगी क्यों हैं जेल में बंद?

वीडियो: बीते 11 जुलाई को बिहार के अररिया में सामूहिक बलात्कार पीड़िता और दो सहयोगियों को कोर्ट की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया गया था. बलात्कार पीड़िता को अररिया कोर्ट ने विशेष सुनवाई करते हुए ज़मानत दे दी है. हालांकि उनकी दो सहयोगियों- जन जागरण शक्ति संगठन की कार्यकर्ता तन्मय निवेदिता और कल्याणी को ज़मानत नहीं मिली है.

बिहार: कोर्ट की अवमानना के आरोप में गैंगरेप पीड़िता व दो सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ़्तार

मामला अररिया का है जहां गैंगरेप की एक पीड़िता दो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने गई थीं. इन सब पर कोर्ट के काम में व्यवधान डालने का आरोप है. कार्यकर्ताओं के सहयोगियों का कहना है कि पीड़िता बस उनकी मौजूदगी में बयान देना चाहती है, जिससे मजिस्ट्रेट नाराज़ हो गए.