जेएनयू में नौ केंद्र प्रमुखों की नियुक्ति का फ़ैसला कुलपति ने बिना अधिकार के लिया: अदालत

दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि कुलपति एम. जगदीश कुमार के पास केंद्रों या विशेष केंद्रों के अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विधान में नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद को दिया गया है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही जेएनयू के नौ केंद्रों के प्रमुखों के ‘कोई भी बड़ा फ़ैसला’ लेने पर भी रोक लगा दी है.

जेएनयू: नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितता को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा

जेएनयू के स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंसेस के आठ प्रोफेसरों ने 23 नवंबर को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि पिछले महीने सात उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई, लेकिन उनमें से किसी के पास अपेक्षित अनुभव या योग्यता नहीं है. उन्होंने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रोकने का आग्रह किया है.

साल 2016 से जेएनयू प्रशासन के ख़िलाफ़ केस बढ़ने के कारण इसके क़ानूनी ख़र्च में इज़ाफ़ा: रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, साल 2016-20 के दौरान जेएनयू प्रशासन के ख़िलाफ़ 183 केस दायर किए गए हैं. यह आंकड़ा साल 2011-15 के दौरान दर्ज मामलों की तुलना में चार गुना है.