शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ से नारदा मामले में सीबीआई की मुख्य याचिका पर फ़ैसला करने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और क़ानून मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने का आग्रह किया है.
नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के क़ानून मंत्री मलय घटक की याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जिससे जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ख़ुद को अलग कर लिया. जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वर की पीठ अब इस पर 25 को जून पर सुनवाई करेगी.