बलात्कार पीड़िता की चुप्पी सहमति का सबूत नहीं: उच्च न्यायालय

बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की यह दलील आधारहीन है कि घटना के बारे में पीड़िता की चुप्पी उसके सहमति से यौन संबंध बनाने का प्रमाण है.