कठुआ गैंगरेप-हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित बालिग के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दाख़िल

17 जनवरी 2018 आठ साल की बच्ची का शव जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में मिला था. मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि हत्या से पहले लड़की के साथ कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया था. प्रारंभिक जांच में मामले के एक आरोपी शुभम सांगरा को स्थानीय अदालत ने नाबालिग माना था. नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांगरा अपराध के समय बालिग था.

कठुआ गैंगरेप-हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने ‘नाबालिग’ आरोपी को बालिग माना, मुक़दमा चलाने के निर्देश

17 जनवरी 2018 आठ साल की बच्ची का शव जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में मिला था. मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि हत्या से पहले लड़की के साथ कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया था. जून 2019 में मामले के मुख्य आरोपी सांजी राम समेत पांच पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था. 

कठुआ पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने वाले मीडिया घरानों पर कोर्ट ने लगाया 10-10 लाख का जुर्माना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्येक मीडिया घराने को जम्मू कश्मीर पीड़ित मुआवज़ा कोष में 10-10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है.