केंद्रीय मंत्री को हत्या के मामले में बरी किए जाने के ख़िलाफ़ अपील स्थानांतरित करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें 20 साल से अधिक पुराने हत्या के एक मामले में उन्हें बरी किए जाने के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर अर्जी को स्थानांतरित करने की मांग की गई है. केंद्रीय मंत्री पर साल 2000 में एक 24 वर्षीय युवक की हत्या का आरोप है.

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने हत्या मामले की याचिका इलाहाबाद पीठ स्थानांतरित करने की मांग की

लखीमपुर खीरी में वर्ष 2000 में एक 24 वर्षीय युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले में उनकी दोषमुक्ति के ख़िलाफ़ दाखिल एक याचिका को उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ से इलाहाबाद पीठ स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है.

यूपी: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हत्या के मामले में बरी किए जाने की अपील पर 16 मई को सुनवाई

एक 24 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ और अन्य के ख़िलाफ़ लखीमपुर खीरी ज़िले के तिकुनिया थाना में एफ़आईआर दर्ज की गई है. केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पिछले साल ज़िले में हुई हिंसा के दौरान चार किसानों और एक पत्रकार की एसयूवी से कुचलकर हत्या करने के आरोपी हैं.

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