दस रुपये के सिक्के लेने से मना करने वाले दुकानदार को अदालत ने दी सज़ा मध्य प्रदेश के मुरैना में आरोपी दुकानदार को अदालत उठने तक की सज़ा और 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. 31/07/2018
जिन 500 व 2000 के नोटों पर कुछ लिखा है, वे भी मान्य हैं: रिजर्व बैंक आरबीआई अधिकारियों ने बताया कि अगर नोटों पर कुछ लिखा हुआ है या रंग लगा हुआ है तब भी कोई बैंक उसे लेने से मना नहीं कर सकता. 24/11/2017