विपक्ष ने कहा, अरविंद केजरीवाल के साथ चपरासी जैसा सलूक करते हैं उपराज्यपाल
राज्यसभा में हुई चर्चा में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजेंटा मेट्रो उद्घाटन समारोह में न बुलाने को ओछी राजनीति बताया.
राज्यसभा में हुई चर्चा में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजेंटा मेट्रो उद्घाटन समारोह में न बुलाने को ओछी राजनीति बताया.
जन सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने वापस लौटाया.
कोर्ट ने कहा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के दायरे में आती है और दिल्ली विधानसभा इन विषयों के बारे में कानून नहीं बना सकती है.
उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.
कोर्ट ने कहा, अगर दिल्ली सरकार एक नीतिगत फ़ैसला करती है तो वह एलजी को जानकारी देने के लिए बाध्य है, परंतु एलजी का सहमत होना ज़रूरी नहीं है.
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा अनुच्छेद 239 एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.
आप को 31 दिसंबर 2015 को राउज एवेन्यू में बंगला संख्या 206 आवंटित किया गया था. इस साल अप्रैल में उपराज्यपाल ने बंगले का आवंटन नियमों और क़ानून के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया था.
मौजूदा अधिकारी केजरीवाल सरकार के साथ काम नहीं करना चाहते और नए अधिकारी यहां आने को तैयार नहीं है.
अब अकुशल कर्मियों का न्यूनतम वेतन 9,724 रुपये से बढ़कर 13,350 रुपये, अर्ध-कुशल कर्मियों का 10,764 रुपये से बढ़कर 14,698 रुपये मासिक हो जाएगा.