केंद्र सरकार की आलोचक मानी जाने वाली पत्रकार राना अयूब को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के मद्देनजर बीते 30 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन रवाना होने से पहले रोक दिया गया था. वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. इसके ख़िलाफ़ अयूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.
पत्रकार राना अयूब लंदन जाने के लिए फ्लाइट लेने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं थी, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया. बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पत्रकार राना अयूब से पूछताछ और उनका बयान दर्ज करना चाहता है.
द वायर एक्सक्लूसिव: सूचना का अधिकार क़ानून के तहत प्राप्त किए गए गोपनीय दस्तावेज़ बताते हैं कि रिज़र्व बैंक ने अपनी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में पंजाब नेशनल बैंक की कई गंभीर ख़ामियों को उजागर किया था, पर इसमें उन संस्थागत कमियों को ठीक करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाते हुए हीरा कारोबारियों मेहुल चोकसी और नीरव मोदी द्वारा 13,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया.
सीबीआई ने कहा कि अगर ये जानकारी सार्वजनिक की जाती है तो इस संबंध में चल रही जांच पर प्रभाव पड़ सकता है.
यह मामला गौरव दीप गुप्ता नाम के व्यक्ति से जुड़ा है जिन्होंने आरटीआई कानून के तहत गृह मंत्रालय की तरफ से पांच सितंबर 1979 को जारी लुकआउट सर्कुलर को निकालने से जुड़े सर्कुलरों की प्रतियां मांगी थी.
सीबीआई ने कहा है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के बारे में बैंक से जब शिकायत मिली तब तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भारत छोड़े एक महीना हो चुका था.