भ्रामक विज्ञापनों के लिए सीसीपीए ने सेंसोडाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेंसोडाइन के ‘दुनियाभर में दंत चिकित्सकों द्वारा रेकमेंडेड' और 'दुनिया का नंबर एक सेंसेटिविटी टूथपेस्ट' का दावा करने वाले विज्ञापन को सात दिन के अंदर हटाने के लिए कहा है.

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन को लेकर सेंसोडाइन के विज्ञापन पर रोक लगाई

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड से इसके उत्पाद सेंसोडाइन और नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड के ख़िलाफ़ अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार में भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार गतिविधियों के इस्तेमाल को लेकर रिपोर्ट तलब की है.

डाबर, उबर, हिंदुस्तान यूनीलिवर आदि भ्रामक विज्ञापन के दोषी पाए गए

दोषी पाए गए मामलों में 82 स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियां, 75 शिक्षा क्षेत्र की, 11 व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद क्षेत्र की, आठ खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा 24 मामले अन्य क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं.