साल 1999 में ओडिशा की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. उनका आरोप था कि छेड़छाड़ मामले में तत्कालीन एडवोकेट जनरल के ख़िलाफ़ दर्ज कराया गया केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया था. उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जेबी पटनायक पर एडवोकेट जनरल को बचाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था.
आरोप है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बैजयंत पांडा की कंपनी ने क़ानून का उल्लंघन करते हुए दलितों की ज़मीन ख़रीदी थी. इसे लेकर दर्ज एफ़आईआर को ओडिशा हाईकोर्ट ने ख़ारिज करने से मना कर दिया. पांडा इससे पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजद से सांसद रह चुके हैं.
सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस नारायण शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दूसी, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के भगवान प्रसाद यादव और पलाश यादव, ट्रस्ट तथा दो अन्य भावना पांडेय और सुधीर गिरि को मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटाला मामले में नामज़द किया है.
मनचाहे फैसले के लिए ‘प्रसाद तो लगेगा. हम प्रसाद देंगे, प्रसाद तो देना ही है.’ सीबीआई द्वारा हासिल टेप में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने वालों को यह कहते सुना जा सकता है.
न्यायाधीशों के नाम पर कथित रूप से रिश्वत लेने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश सुनवाई करेंगे.