राजीव गांधी हत्याकांड मामले के दोषी पेरारिवलन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया

तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदुर में 21 मई, 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने ख़ुद को विस्फोट से उड़ा लिया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो गई थी. महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी. मामले के चारों दोषियों एजी पेरारिवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को मौत की सज़ा दी गई थी, जिसे बाद में उमक़ैद में बदल दिया गया था.

पेरारिवलन के बाद राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने ज़मानत मांगी

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन ने अपनी ज़मानत याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को ज़मानत दी कि वह 32 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहे. नलिनी ने कहा कि वह भी तीन दशकों से अधिक समय से जेल में है और जमानत पाने की हक़दार है.

राजीव हत्याकांड: तमिलनाडु मंत्रिमंडल का सभी दोषियों को रिहा करने की सिफ़ारिश करने का निर्णय

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में मुरुगन, संथम, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी. रविचंद्रन और नलिनी पिछले 25 साल से जेल में बंद हैं.

राजीव गांधी हत्याकांड: केंद्र ने दोषियों की रिहाई का विरोध किया

तमिलनाडु सरकार के राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फ़ैसले पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र ने कहा कि ऐसा करना एक ख़तरनाक परंपरा की शुरुआत करना होगा.