दिल्ली: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने राजीव गांधी हत्या के दोषी पेरारिवलन का व्याख्यान रद्द किया

दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की शोध शाखा ‘प्रोजेक्ट 39ए’ ने चेन्नई के एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज़्म में एजी पेरारिवलन के साथ वार्ता का आयोजन किया था, जिसे बाद में आयोजन स्थल पर हिंसा और तोड़फोड़ आशंका को देखते हुए ऑनलाइन करने की बात कही गई थी, लेकिन फिर ‘अप्रत्याशित हालात’ का हवाला देकर इसे रद्द कर दिया गया.

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ करेगी कांग्रेस

शीर्ष अदालत ने बीते 11 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार ने भी इसके ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर की है.

राजीव गांधी हत्या: दोषियों की समय-पूर्व रिहाई के आदेश की समीक्षा के लिए केंद्र अदालत पहुंचा

शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था. न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सज़ा में छूट की सिफ़ारिश के आधार पर यह आदेश दिया था. उसके बाद नलिनी के अलावा आरपी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए.

राजीव गांधी हत्या: सुप्रीम कोर्ट का नलिनी, रविचंद्रन समेत छह दोषियों की समयपूर्व रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी एजी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला, इस मामले में भी लागू होता है. राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषी नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, संथन, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन हैं.

राजीव गांधी हत्याकांड मामले के दोषी पेरारिवलन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया

तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदुर में 21 मई, 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने ख़ुद को विस्फोट से उड़ा लिया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो गई थी. महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी. मामले के चारों दोषियों एजी पेरारिवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को मौत की सज़ा दी गई थी, जिसे बाद में उमक़ैद में बदल दिया गया था.

राजीव गांधी हत्याकांड में 36 साल क़ैद भुगतने के बाद दोषी को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता: कोर्ट

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी एजी पेरारिवलन 36 साल जेल की सज़ा काट चुका है और जब कम अवधि की सज़ा काटने वाले लोगों को रिहा किया जा रहा है तो केंद्र उसे रिहा करने पर राज़ी क्यों नहीं है.

पेरारिवलन के बाद राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने ज़मानत मांगी

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन ने अपनी ज़मानत याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को ज़मानत दी कि वह 32 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहे. नलिनी ने कहा कि वह भी तीन दशकों से अधिक समय से जेल में है और जमानत पाने की हक़दार है.

राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पेरारिवलन ने 32 साल जेल में बिताए हैं. पहले भी तीन बार उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया है और उनके ख़िलाफ़ उस दौरान कोई शिकायत नहीं मिली.

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रक़ैद की सज़ा काट रही नलिनी 30 दिन के परोल पर रिहा

इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 30 दिन के परोल की मंजूरी दी थी. हालांकि, इस दौरान उसके साक्षात्कार देने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात करने पर रोक रहेगी.

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रक़ैद की सज़ा काट रही नलिनी को मिली एक महीने की परोल

नलिनी ने अपनी बेटी की शादी के लिए छह महीने का अवकाश मांगा था. वह वेल्लूर की विशेष महिला जेल में 27 साल से अधिक समय से बंद है. हाईकोर्ट ने नलिनी को कोई साक्षात्कार नहीं देने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात नहीं करने का आदेश दिया है.

राजीव हत्याकांड: तमिलनाडु मंत्रिमंडल का सभी दोषियों को रिहा करने की सिफ़ारिश करने का निर्णय

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में मुरुगन, संथम, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी. रविचंद्रन और नलिनी पिछले 25 साल से जेल में बंद हैं.

राजीव गांधी हत्याकांड: केंद्र ने दोषियों की रिहाई का विरोध किया

तमिलनाडु सरकार के राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फ़ैसले पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र ने कहा कि ऐसा करना एक ख़तरनाक परंपरा की शुरुआत करना होगा.