बैंकों में न जमा होंगे, न ही बदले जा सकते हैं 200 और 2,000 रुपये के ख़राब नोट

रिज़र्व बैंक के अनुसार कटे-फटे और गंदे नोटों को बदलने संबंधी मौजूदा आरबीआई अधिनियम में 200 और 2,000 रुपये के ख़राब नोट बदलने से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है.