विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले कर्नाटक की पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था. साथ ही, अनुसूचित जाति के बीच आंतरिक आरक्षण की भी घोषणा की थी.
विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 4 फ़ीसदी मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया था, जिसके अदालत में चुनौती दी गई. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में टिप्पणी की थी. शीर्ष अदालत ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब मामला विचारधीन हो तो राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं होनी चाहिए.
अनुसूचित जाति (एससी) कोटा में दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इस दौरान सरकार ने कहा कि उसने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट आने तक शीर्ष अदालत को इंतज़ार करना चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला 20 वर्षों से लंबित है, कितनी समितियां बनाई जाएंगी.
कर्नाटक की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीते 27 मार्च के एक आदेश में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग आरक्षण की पात्रता से बाहर कर दिया था. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के आरक्षण के लिए संविधान के तहत कोई प्रावधान नहीं है.
भाजपा शासित कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने से महज़ महीने भर पहले सरकार ने बीते 24 मार्च को अपने एक फैसले में ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को दिए 4 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया और इसे प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच समान रूप से वितरित कर दिया.
आईआईटी बॉम्बे के एससी/एसटी छात्र प्रकोष्ठ द्वारा किए गए एक मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कहा गया है कि संस्थान में एससी/एसटी छात्रों को कम क्षमतावान छात्रों के रूप में देखा जाता है. सर्वे में शामिल कई छात्रों ने बताया कि यहां अंग्रेज़ी में धाराप्रवाह होने या न होने से आपकी जाति की पहचान की जाती है.
केरल सरकार द्वारा संचालित केआर नारायणन नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ विज़ुअल साइंस एंड आर्ट्स के निदेशक शंकर मोहन ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. विद्यार्थियों और शिक्षकों का एक वर्ग उन पर जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहा था. संस्थान के कुछ सफाई कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उनकी पत्नी उनसे अपने घर का शौचालय साफ करवाती थीं.
तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के एक उम्मीदवार ने आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत उसे परीक्षा में ‘पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम)’ न मानते हुए ‘सामान्य श्रेणी’ का माना गया था. याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि वह धर्मांतरण के पहले ‘सबसे पिछड़े वर्ग’ से ताल्लुक रखता था, इसलिए धर्मांतरण के बाद उसे इसके तहत लाभ मिलना चाहिए था.
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण संबंधी संविधान के 103वें संशोधन को बरक़रार रखा था.
मद्रास हाईकोर्ट में द्रमुक पार्टी के सदस्य कुन्नूर सीनिवासन द्वारा द्वारा दाखिल याचिका में वित्त अधिनियम, 2022 की पहली अनुसूची, भाग I, पैराग्राफ ए को रद्द करने की मांग की है. अधिनियम का यह हिस्सा आयकर की दर तय करता है. कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
प्रतिभा के कारण अवसर मिलते हैं. यह वाक्य ग़लत है. यह कहना सही है कि अवसर मिलने से प्रतिभा उभरती है. सदियों से जिन्होंने सारे अवसर अपने लिए सुरक्षित रखे, अपनी प्रतिभा को नैसर्गिक मानने लगे हैं. वे नई-नई तिकड़में ईजाद करते हैं कि जनतंत्र के चलते जो उनसे कुछ अवसर ले लिए गए, वापस उनके पास चले जाएं.
झारखंड विधानसभा में स्थानीयता और आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है कि वह इन विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिससे इन्हें किसी अदालत में चुनौती न दिया जा सके.
संविधान की मूल संरचना का आधार समानता है. आज तक जितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, वे समाज में किसी न किसी कारण से व्याप्त असमानता और विभेद को दूर करने वाले हैं. पहली बार ऐसा संशोधन लाया गया है जो पहले से असमानता के शिकार लोगों को किसी राजकीय योजना से बाहर रखता है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरक़रार रखने के निर्णय पर कहा कि समय आ गया है कि आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा बढ़ाई जाए. यह सीमा ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अवसरों से वंचित कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को 3:2 के बहुमत के फैसले से बरकरार रखा और कहा कि यह कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है.