योगी सरकार ले आई अध्यादेश, जानबूझकर मौत का कारण बनने वाले कोरोना मरीज को होगी उम्रकैद

उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा बुधवार को पारित अध्यादेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ‘जानबूझकर’ किसी अन्य व्यक्ति को एक संक्रामक बीमारी से संक्रमित करता है, उसे दो से पांच साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा.

कोरोना वायरस: उत्तर प्रदेश में 30 जून तक एक जगह जमा होने और सार्वजनिक सभा पर होगा प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा है कि यह फैसला राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रण में रखने के इरादे से लिया गया है.