जाधव की रिहाई के लिए भारत ने पाकिस्तान को बैक-चैनल मनाने की कोशिश की थी: हरीश साल्वे

पिछले साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को राजनयिक पहुंच की अनुमति देने और मौत की सजा की प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच न देकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है

कुलभूषण जाधव को दूसरी बार राजनयिक पहुंच नहीं देगा पाकिस्तान

जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्देश के बाद पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुंच दी थी, जिसके बाद दो सितंबर को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के प्रभारी गौरव अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की थी.

मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के भीषण दबाव में दिखे कुलभूषण जाधव: विदेश मंत्रालय

भारत को पहली बार पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच मिली. सोमवार को इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की. यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय अदालत द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत हुई.

भारत ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार किया

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने बीते रविवार को ट्वीट कर कहा था कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच दो सितंबर को उपलब्ध कराई जाएगी.

कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के फ़ैसले के मायने

आईसीजे और अंतरराष्ट्रीय क़ानून से फिलहाल बस थोड़ा-सा समय मिला है, जिसका उपयोग भारत और पाकिस्तान दोनों के ही राजनीतिक नेतृत्व को उस संकट से बाहर निकलने में करना चाहिए, जहां एक इंसान की ज़िंदगी पर तलवार न लटक रही हो.

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा, कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को कहा था. कुलभूषण जाधव जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक

वीडियो: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सज़ा पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने रोक लगा दी. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, कहा- फ़ैसले पर पुनर्विचार करे पाक

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारत के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस देने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है.

कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई को फैसला सुनाएगी अंतरराष्ट्रीय अदालत

इस फैसले से यह तय हो जाएगा कि एक भारतीय नागरिक जाधव को राजनयिक पहुंच न देकर पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया या नहीं.

कुलभूषण जाधव मामला: अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में आज से शुरू होगी सार्वजनिक सुनवाई

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में सज़ा-ए-मौत देने के मामले में चार दिन तक चलने वाली सुनवाई के दौरान दोनों देश अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे. भारत की कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच यानी कांसुलर एक्सेस मुहैया कराने की मांग.