इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मामले हटाए जाएंगे. विधेयक को राज्यपाल की मंज़ूरी मिलने के बाद प्रदेश के 20 हज़ार राजनीतिक मुक़दमे ख़त्म हो जाएंगे.
उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर रोकथाम के लिए यूपीकोका जैसे क़ानून नहीं बल्कि जेल, पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका में बदलाव की ज़रूरत है.
साल 1995 में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा विधायक शीतल पांडेय और 10 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ गोरखपुर ज़िले के पीपीगंज थाने में केस दर्ज हुआ था.
राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद 15 दिसंबर को भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वॉरंट जारी किए गए थे.
प्रदेश की योगी सरकार ‘अर्द्धकुंभ’ और ‘कुंभ’ का नाम बदलने को लेकर विपक्ष के निशाने पर है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि पुराणों को खंडित किया जा रहा है, वेदों को नकारा जा रहा है.
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक संगीत सोम और उमेश मलिक के ख़िलाफ़ राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की इजाज़त मिलने के बाद अदालत ने पेश होने को कहा.
प्रतियोगिताओं के नतीजों के आधार पर लखनऊ में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा.
भारत घूमने आये स्विटज़रलैंड के युगल ने बताया कि जब वे जमीन पर घायल पड़े थे, तब वहां खड़े लोग अपने मोबाइल फोन से उनका वीडियो बना रहे थे.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में अब सभी नौ अभियुक्त गिरफ़्तार किए जा चुके हैं.
मेडिकल जर्नल ‘लैंसेट’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में पांच वर्ष से कम आयु के 9 लाख बच्चों की मृत्यु भारत में हुई जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है.
बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में जनवरी से अब तक कुल 1256 बच्चों की मौत हो चुकी है.
योगी आदित्यनाथ बोले, 'कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने बच्चों के दो साल के होते ही सरकार के भरोसे छोड़ दें कि सरकार उनका पालन पोषण करे.'
जब मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की ख़बरें छप रही थीं, उसी दौरान मुख्यमंत्री, कमिश्नर, डीएम, चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य सचिव सबका दौरा हुआ. क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है?
67 बच्चों की मौत के मामले में उच्च स्तरीय समिति ने की थी आपराधिक कार्रवाई की सिफ़ारिश.
कोर्ट ने कहा, 'ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सही तथ्य सामने आने चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. कोर्ट के आदेश से पहले मौत के कारणों पर सरकार का जवाब आना ज़रूरी है.'