जेल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए क़ैदियों से हिंसा करने की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हिरासत में हो रही हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपी और दोषी भी इंसान हैं. क़ानून सब के लिए बराबर है, चाहे वो वर्दी में हो या नहीं.