चुनाव आयोग की सिफ़ारिश, ग़लत हलफ़नामा दाख़िल करना सदस्यता ख़त्म करने का एक आधार बने

मौजूदा व्यवस्था में ग़लत हलफ़नामा देने वाले उम्मीदवार के ख़िलाफ़ आपराधिक क़ानून के तहत धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज होता है.