एक्ज़िट पोल मामला : दैनिक जागरण पर एफआईआर के निर्देश

चुनाव आयोग ​एक्जिट पोल छापने के मामले में हुआ सख्त, सभी 15 जिलों में दर्ज होगी प्राथमिकी

चुनाव आयोग एक्ज़िट पोल छापने के मामले में हुआ सख्त, सभी 15 जिलों में दर्ज होगी प्राथमिकी

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उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद एक्जिट पोल छापने के मामले में चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है. आयोग ने सभी 15 जिलों में जागरण के स्थानीय संपादक समेत अखबार के बड़े संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

अखबार और एक्जिट पोल एजेंसी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और के तहत केस दर्ज किया जाएगा. इसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा अनुच्छेद 126 ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे समय, जो आयोग द्वारा अधिसूचित हो, के दौरान कोई एक्जिट पोल नहीं कर सकता है, उसे प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया केमाध्यम से प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता है.

चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के मुताबिक चार फरवरी, 2017 के प्रात: सात बजे से लेकर आठ मार्च, 2017 के सायं साढ़े पांच बजे तक कोई एक्जिट पोल नहीं किया जा सकता है और न ही उसे प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से प्रकाशित, प्रसारित किया जा सकता है.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिला अधिकारी धारा 188 के तहत सोमवार शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज करवाएं. आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए किसी कोर्ट आदेश की आवश्यकता भी नहीं है.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है,’ यह बात आयोग के सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान दैनिक जागरण अखबार ने रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल (आई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया एक एक्जिट पोल प्रकाशित किया है.’

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल (आई) प्राइवेट लिमिटेड और दैनिक जागरण ने एक्जिट पोल कराकर एवं उसके नतीजे प्रकाशित-प्रसारित कर आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया है जो जन प्रतिनिधित्व कानून की धाराएं 126ए और बी के तहत अपराध है. किसी प्राधिकार के आदेशों की अवज्ञा से जुड़ी भादसं की धारा 188 भी लगायी जाएगी.

पत्र में कहा गया है, ‘आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में पहले चरण का चुनाव हुआ है, उन सभी के जिलाधिकारी तत्काल आरडीआई और दैनिक जागरण के प्रबंध निदेशकों एवं ऐसे अन्य अधिकारियों तथा इस अखबार के प्रबंध संपादक. प्रधान संपादक, संपादक. एडिर इन चीफ के खिलाफ भादसं की धारा 188 और आरपी अधिनियम की धाराएं 126 ए एवं बी के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करें. ’

उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 15 जिलों के 73 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था. आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इस उल्लंघन को लेकर लखनऊ के जिला चुनाव अधिकारी भी प्राथमिकी दर्ज करेंगे. सीईओ से आज शाम छह बजे तक आयोग के निर्देश का पालन करने को कहा गया है.