कोरोना वायरस: नगालैंड का दीमापुर शहर तीन दिनों के लिए पूरी तरह से बंद

दीमापुर ज़िला प्रशासन ने एक अप्रैल की सुबह छह बजे से तीन अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक सभी दुकानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिया है.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर: पीटीआई)

दीमापुर ज़िला प्रशासन ने एक अप्रैल की सुबह छह बजे से तीन अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक सभी दुकानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिया है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: पीटीआई)
(प्रतीकात्मक तस्वीर: पीटीआई)

कोहिमा: कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में घोषित किए गये 21 दिनों के लॉकडाउन के पहले सप्ताह के समाप्त होने पर नगालैंड में दीमापुर के जिला प्रशासन ने सभी दुकानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिया है.

प्रशासन ने बुधवार की सुबह छह बजे से 66 घंटों के लिए लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां भी लगाई हैं.

दीमापुर के उपायुक्त अनूप खींची द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राज्य को मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नगालैंड सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक प्रभावी और तत्काल उपाय किए गए हैं. इन उपायों के तहत ये पाबंदियां एक अप्रैल की सुबह छह बजे से तीन अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगी.

एक अलग आदेश में दीमापुर के पुलिस आयुक्त रोथिहु टेटेसेओ ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक मेल-जोल से दूरी रखने और खुद को पृथक रखने के लिए कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं.

हालांकि उन्होंने कहा कि सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों, बैंक, कोषागार, बिजली, पीएचईडी, दूरसंचार, आवश्यक वस्तुओं के लिए वाहनों की आवाजाही और मीडिया को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, रोथिहु टेटेसेओ ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होंगे.

राज्य सरकार के प्रवक्ता नीबा क्रोनू ने कहा कि राज्य में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है.

नीबा क्रोनू जो कि योजना, समन्वय और भूमि राजस्व मंत्री भी हैं, ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान धार्मिक सभाओं सहित सभी प्रकार की सभाओं को रोक दिया जाता है.

उन्होंने कहा कि सामूहिक समारोहों में आसानी से वायरस का प्रसार हो सकता है, जिससे कई लोगों की जान का खतरा हो सकता है.

उन्होंने लोगों से घर पर रहने की अपील की और खरीदारी के दौरान सामाजिक दूर करने के उपायों का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया.

बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए पिछले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)