पेड न्यूज़ मामले में शिवराज के मंत्री को चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ प्रकाशित करवाने का आरोप था.

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा. (फोटो: एएनआई)

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ प्रकाशित करवाने का आरोप था.

Narottam Mishra ANI
नरोत्तम मिश्रा. (फोटो: एएनआई)

चुनाव आयोग ने पेड न्यूज़ से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चुनाव लड़ने पर तीन साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. वह वर्तमान में दतिया से विधायक हैं और संसदीय मामलों का काम भी देखते हैं.

आयोग की इस कार्रवाई के साथ मिश्रा की विधायकी तो चली ही गई साथ ही अब वह अगला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. आयोग के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि मिश्रा को अब से लेकर तीन वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया गया है.

साल 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के नेताओं ने मिश्रा के ख़िलाफ़ पेड न्यूज़ प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी.

विपक्ष के नेताओं ने चुनाव ख़र्च में पेड न्यूज़ का हिसाब नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी. नेताओं ने पेड न्यूज़ को लेकर नरोत्तम मिश्रा द्वारा किए गए भुगतान के सबूत चुनाव आयोग को दिए थे.

इसके बाद आयोग ने मिश्रा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. संतोषजनक जवाब न मिल पाने के कारण चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है.

बहरहाल चुनाव आयोग के इस फैसले के ख़िलाफ़ नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ‘मैं सदस्य रहूंगा या नहीं यह नहीं बताया गया है. मुझे अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है. मैं इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट जाऊंगा.’