अनलॉक-3 के दिशानिर्देश जारी, जिम खोलने की अनुमति पर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज व मेट्रो

अनलॉक-3 के दिशा-निर्देश एक अगस्त से 31 अगस्त तक लागू होंगे. इनके तहत रात के कर्फ्यू को हटा दिया गया है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक समारोहों पर रोक जारी रहेगी.

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(फाइल फोटो: पीटीआई)

अनलॉक-3 के दिशा-निर्देश एक अगस्त से 31 अगस्त तक लागू होंगे. इनके तहत रात के कर्फ्यू को हटा दिया  गया है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक समारोहों पर रोक जारी रहेगी.

(फाइल फोटो: पीटीआई)
(फाइल फोटो: पीटीआई)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत पांच अगस्त से जिम और योग संस्थानों को खोलने की मंजूरी दी गई है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक-3 के तहत रात के कर्फ्यू को हटा दिया है. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा.

अनलॉक-3 के तहत स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. इसके अलावा मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.

सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करने को मंजूरी दी गई है.

वहीं, अंतर्राज्यीय स्तर पर लोगों और सामान की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी और न ही इसके लिए ई परमिट लेना होगा.

सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक समारोह पर रोक जारी रहेगी.
हालांकि, सरकार का कहना है कि स्थिति का आकलन करने पर इन सेवाओं को बहाल करने की तारीख पर फैसला किया जाएगा.

वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए यात्रियों को सीमित तरीके से अनुमति दी जाएगी.