असम में आफस्पा की अवधि छह महीने के लिए फिर बढ़ाई गई

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि असम को हाल ही में पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हुए उग्रवादी हमलों और विभिन्न हिस्सों से अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद होने के कारण अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि असम को हाल ही में पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हुए उग्रवादी हमलों और विभिन्न हिस्सों से अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद होने के कारण अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

Villagers walk past Central Reserve Police Force (CRPF) personnel patrolling a road ahead of the publication of the first draft of the National Register of Citizens (NRC) in the Juria village of Nagaon district in the northeastern state of Assam, India, December 28, 2017. REUTERS/Anuwar Hazarika
(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

गुवाहाटीः असम सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) की अवधि फिर छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है, जो 28 अगस्त से प्रभावी होगी.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असम को हाल ही में पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हुए उग्रवादी हमलों और विभिन्न हिस्सों से अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद होने के कारण अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

बता दें कि कई नागरिक समाज समूह और कार्यकर्ता राज्य से इस कठोर कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं.

यह कानून सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना पूर्व नोटिस दिए कहीं भी किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है.

असम में यह कानून नवंबर 1990 से लागू है और इसे हर छह महीने में बढ़ा दिया जाता है.

बता दें कि यह कानून असम और मणिपुर में पहले से ही लागू था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड अस्तित्व में आए और इन राज्यों में भी यह कानून लागू किया गया.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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