अनलॉक 4: चरणबद्ध तरीके से होगा मेट्रो संचालन, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों में 22 मार्च से बंद दिल्ली मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है. साथ ही कहा गया है कि केंद्र से परामर्श किए बिना राज्य सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी.

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(फोटो: पीटीआई)

अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों में 22 मार्च से बंद दिल्ली मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है. साथ ही कहा गया है कि केंद्र से परामर्श किए बिना राज्य सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो संचालन को मंजूरी दी गई है. मेट्रो सेवाएं 22 मार्च से बंद हैं.

अनलॉक-4 की अवधि 1 से 30 सितंबर तक है. गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट ज़ोन में कड़े लॉकडाउन का पालन किया जाता रहेगा और ये नियम इन इलाकों के बाहर प्रभावी होंगे.

गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से 7 सितंबर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी.

इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.

अनलॉक-4 के तहत 21 सितंबर से से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.

दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा.

हालांकि स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

दिशा-निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है.

इनके अनुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा.

राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.

ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर भी 30  सितंबर तक बंद रहेंगे. इन दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी.

इन दिशानिर्देशों के आने बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि वह दिल्ली मेट्रो का संचालन सात सितंबर से चरणबद्ध रूप से शुरू किये जाने की अनुमति मिलने से खुश हैं.

वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने एक बयान में कहा, ‘अनलॉक-चार के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो सात सितम्बर से क्रमबद्ध तरीके से लोगों के लिए अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करेगी.’

अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए जाने के बाद मेट्रो की कार्य पद्धति और आम जनता द्वारा इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

वहीं नोएडा से प्राप्त सूचना के अनुसार, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) की प्रबंध निदेशक रितु माहेश्वरी ने बताया, ‘एक्वा लाइन पर सेवाएं केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप शुरू होंगी.’

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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