छत्तीसगढ़: कथित अफेयर को लेकर युवक और चचेरी बहन की हत्या

मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि युवक और युवती की ज़हर देकर हत्या करने के बाद शव परिजनों ने जला दिया था. पुलिस ने आंशिक रूप से जले शवों को क़ब्ज़े में लिया है. इस संबंध में युवक के चाचा और युवती के भाई को गिरफ़्तार किया गया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि युवक और युवती की ज़हर देकर हत्या करने के बाद शव परिजनों ने जला दिया था. पुलिस ने आंशिक रूप से जले शवों को क़ब्ज़े में लिया है. इस संबंध में युवक के चाचा और युवती के भाई को गिरफ़्तार किया गया है.

(फोटो सभार: भारतीय रेलवे वेबसाइट)
(फोटो सभार: भारतीय रेलवे वेबसाइट)

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक युवक और उसकी चचेरी बहन के बीच कथित अफेयर होने के शक में परिजनों द्वारा जहर देकर उनकी हत्या करने और फिर शव जला देने का मामला सामने आया है. यह जानकारी पुलिस ने दी है.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक,

बीते रविवार को पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय श्रीहरि और 20 साल की ऐश्वर्या न्यू कृष्णा नगर इलाके के रहने वाले थे.

भिलाई नगर के पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) अजीत यादव ने बताया, ‘घटना शनिवार को हुई थी. इस मामले के आरोपियों की पहचान युवक के चाचा रामू और युवती के भाई चरण के रूप में हुई है.’

उन्होंने कहा, ‘पिछले महीने श्रीहरि और ऐश्वर्या अपने घरों से भाग गए थे, जिसके बाद परिवार ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी.’

बाद में दुर्ग पुलिस ने चेन्नई में उनके रहने की जगह का पता लगाया और वहां एक टीम भेजी. उन्होंने बताया कि उन दोनों को 7 अक्टूबर को दुर्ग लाया गया था और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया था.

सीएसपी ने बताया, ‘शनिवार की रात एक गश्त करने वाली टीम को लगा कि उनके घरों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं. पुलिस सामान्य पूछताछ के लिए घर के अंदर चली गई. इस दौरान दोनों आरोपियों ने पीड़ितों को जहर देकर मारने की बात स्वीकार की.’

उन्होंने कहा कि आरोपियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने सुपेला से लगभग 10 किलोमीटर दूर जेवरा सिरसा गांव के पास शिवनाथ नदी के किनारे शवों को जला दिया था.

आरोपियों के मुताबिक, दोनों के बीच संबंध था, वे शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग इसके खिलाफ थे.

सीएसपी ने बताया कि पुलिस ने अधजले शवों को अपने कब्जे में ले लिया है. मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है.

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक,  दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 320 (हत्या), 328 (चोट पहुंचाना), 201 (साक्ष्य मिटाना और गलत जानकारी देना) और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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