पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया

जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में आपराधिक साजिश और हत्या का आरोप लगाया है.

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बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और पत्रकार राजदेव रंजन. (फोटो: पीटीआई)

जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में आपराधिक साजिश और हत्या का आरोप लगाया है.

Shahabuddin Rajdev Ranjan PTI
मोहम्मद शहाबुद्दीन और पत्रकार राजदेव रंजन. (फोटो पीटीआई)

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मंगलवार को राजद नेता शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर करते हुए उन पर आपराधिक साजिश तथा हत्या का आरोप लगाया.

सीबीआई द्वारा मुज़फ़्फ़रपुर की विशेष अदालत में दायर यह पूरक आरोप पत्र है. जांच एजेंसी ने पूर्व में दिसंबर 2016 में एक आरोपी के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया था. केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच अपने हाथ में लिए जाने से पहले बिहार पुलिस ने मामले में छह लोगों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया था.

सीबीआई ने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि आपराधिक साजिश और हत्या से संबंधित भारतीय दंड संहिताओं की धाराओं और शस्त्र कानून के प्रावधानों के तहत फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया गया है.

सीवान से चार बार राजद की ओर से सांसद रहे शहाबुद्दीन पर एक अग्रणी हिंदी दैनिक के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल में होने का आरोप है. रंजन की पिछले साल 13 मई को सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनकी पत्नी ने घटना में शहाबुद्दीन के शामिल होने का आरोप लगाया था.

शहाबुद्दीन 45 से अधिक आपराधिक मामलों में मुक़दमे का सामना कर रहे हैं. उन्हें सीवान निवासी चंद्रशेखर प्रसाद की अपील पर आए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर तिहाड़ जेल लाया गया था. दो अलग-अलग घटनाओं में प्रसाद के तीन बेटों की हत्या कर दी गई थी.

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