गुजरात के साबरकांठा ज़िले के हिम्मतनगर क़स्बे के निकट संचारी गांव में 30 जुलाई को यह घटना हुई. आरोप है कि गांव में चारों आरोपियों ने दो अन्य के साथ मिलकर 30 वर्षीय विधवा महिला और एक शादीशुदा पुरुष की जमकर पिटाई की. महिला के कपड़े फाड़कर उनका सिर मुंड़वा दिया. इसके बाद आरोपियों ने दोनों को भविष्य में साथ दिखाई देने पर उनकी हत्या करने की धमकी दी.
अहमदाबाद: गुजरात के साबरकांठा जिले में कुछ लोगों के समूह ने 30 साल की एक विधवा महिला पर एक शादीशुदा पुरुष के साथ कथित प्रेम संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए उसका सिर मुंड़वा दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए तथा परिणाम भुगतने की धमकी दी. पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.
गम्बोई पुलिस थाने के उप निरीक्षक पीपी जानी ने बताया कि यहां से लगभग 116 किलोमीटर दूर हिम्मतनगर कस्बे के निकट संचारी गांव में 30 जुलाई को यह घटना हुई.
उन्होंने बताया कि मामले में चार पुरुषों एवं दो महिलाओं को एक अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया. जानी ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
महिला की ओर से 30 जुलाई को मिली शिकायत के अनुसार, वह अपने दो बेटों के साथ हिम्मतनगर स्थित एक बैंक में आधार कार्ड की प्रति जमा कराने गई थीं. इसमें कहा गया है कि वह अपने चार बच्चों के साथ संचारी गांव में रहती हैं.
प्राथमिकी के हवाले से पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब वह वापस लौट रही थीं तो एक व्यक्ति ने महिला और उनके बच्चों को रायगढ़ तक लिफ्ट देने की पेशकश की. उन्होंने बताया कि रायगढ़ और संचारी गांव आसपास ही हैं.
महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह उस पुरुष को जानती हैं, क्योंकि उसका विवाह आरोपियों में से एक की बहन से हुआ है, जो संचारी गांव की है और वह व्यक्ति पड़ोसी अरवल्ली जिले का रहने वाला है.
अधिकारी ने बताया, ‘30 जुलाई की देर शाम जब वे रायगढ़ पहुंचे तो गांव के पास ही चार आरोपियों ने उनका वाहन रोका और दोनों को पीटना शुरू कर दिया. उनका आरोप था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध हैं.’
उन्होंने बताया कि बाद में आरोपी उन्हें लेकर संचारी गए.
अधिकारी ने बताया, ‘गांव में चारों आरोपियों ने दो अन्य के साथ मिलकर दोनों की जमकर पिटाई की, महिला के कपड़े फाड़ डाले और सजा के तौर पर महिला का सिर मुंड़वा दिया. इसके बाद आरोपियों ने दोनों को भविष्य में साथ दिखाई देने पर उनकी हत्या करने की धमकी दी.’
जानी ने बताया, ‘हमने शिकायत मिलने के बाद वदनसिंह चौहान, राजूजी चौहान, कालूसिंह चौहान, राकेशसिंह चौहान, सुरेखा चौहान एवं सोनल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है.’
उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 354, एवं 506-2 के तहत मामला दर्ज किया है.