मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: आठ साल में 1,100 से अधिक लोग बरी हुए, केवल सात दोषी क़रार

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में 2013 के सांप्रदायिक दंगे में 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 40 हज़ार से ज़्यादा विस्थापित हुए थे. एसआईटी के अनुसार, पुलिस ने 1,480 लोगों के ख़िलाफ़ 510 मामले दर्ज किए और 175 मामलों में चार्जशीट दायर हुई. 97 मामलों में अदालत ने निर्णय दिया और 1,117 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

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2013 में मुजफ्फरनगर के एक दंगा प्रभावित क्षेत्र में तैनात पुलिस. (फाइल फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में 2013 के सांप्रदायिक दंगे में 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 40 हज़ार से ज़्यादा विस्थापित हुए थे. एसआईटी के अनुसार, पुलिस ने 1,480 लोगों के ख़िलाफ़ 510 मामले दर्ज किए और 175 मामलों में चार्जशीट दायर हुई. 97 मामलों में अदालत ने निर्णय दिया और 1,117 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

2013 में मुजफ्फरनगर के एक दंगा प्रभावित क्षेत्र में तैनात पुलिस. (फाइल फोटो: पीटीआई)

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 2013 के सांप्रदायिक दंगों को आठ साल हो चुके हैं और इस दौरान हत्या, बलात्कार, डकैती एवं आगजनी से संबंधित 97 मामलों में 1,117 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए.

इन आठ वर्षों में सिर्फ सात लोग दोषी पाए गए. इन लोगों को कवाल गांव में सचिन और गौरव नामक दो युवकों की हत्या से जुड़े मामलों में दोषी करार दिया गया.

इन दो युवकों की हत्या और 27 अगस्त, 2013 को शाहनवाज नामक एक अन्य युवक की चाकू मारकर हत्या के बाद दंगे भड़क गए थे.

दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष जांच दल(एसआईटी) का गठन किया गया था.

एसआईटी के अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने 1,480 लोगों के खिलाफ 510 मामले दर्ज किए और 175 मामलों में आरोप पत्र दायर किया.

एसआईटी के एक अधिकारी ने बताया कि 97 मामलों में अदालत ने फैसला किया और 1,117 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी किया.

उन्होंने कहा कि अभियोजन ने अभी इन मामलों में अपील दायर नहीं की है. कवाल गांव में दो युवकों की हत्या के मामले में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

एसआईटी 20 मामलों में आरोप पत्र दायर कर नहीं सकी क्योंकि राज्य सरकार की ओर से उसे मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली. दंगों संबंधित इन 20 मामलों में विधायक और सांसद भी आरोपियों की सूची में हैं.

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने दंगों से जुड़े 77 मामलों को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन अदालत ने उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा, भाजपा विधायक संगीत सोम समेत 12 भाजपा विधायकों के खिलाफ सिर्फ एक मामला वापस लेने की अनुमति दी है.

न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 510 मामलों में से 175 में आरोपपत्र दाखिल किए गए, 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट जमा की गई, 175 हटा दिए गए. उसके बाद 77 मामले राज्य सरकार ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत वापस ले लिए. सरकारी ओदश में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मामले को वापस लेने का कोई कारण भी नहीं बताया गया. उसमें बस इतना कहा गया है कि प्रशासन ने पूरा विचार करने के बाद खास मामले को वापस लेने का फैसला किया है.

एसआईटी के अधिकारियों के अनुसार, 264 आरोपी अभी अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे हैं.

मालूम हो कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 40 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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